प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बद्दी की आठ औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव आरके परुथी ने बताया कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के प्रावधानों एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधानों में निर्धारित समयसीमा पर सम्मति को आवेदन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों की बिजली काटने के आदेश दिए हैं।
ये बोर्ड की सम्मति के बिना इकाइयों चला रहे थे। बोर्ड ने इकाइयों को अखबारों के माध्यम से जल्द अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी निर्धारित समयसीमा में आवेदन नहीं किया। इस कारण यह कार्रवाई की गई है। बोर्ड ने अभी तक लगभग 202 औद्योगिक इकाइयों की बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं।