शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून (आरटीई) के तहत आर्थिक पिछड़े वर्ग और वंचित वर्ग के लिए निर्धारित 25 फीसदी सीटों पर दाखिला लेने की तिथि बढ़ा दी है।
बीते सप्ताह दिल्ली सचिवालय में निकाली गई कंप्यूटरीकृत लॉटरी में चयनित आवेदक अब 29 फरवरी तक दाखिला ले सकते हैं। शिक्षा निदेशालय में उपशिक्षा अधिकारी (एक्ट-1) वीके गौर ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गरीब कोटे के लिए निकाली गई लॉटरी में जो आवेदक चयनित हुए हैं, उन्हें अब अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।
दरअसल, निदेशालय को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि एक तो स्कूल चयनित अभिभावकों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं, वहीं कई स्कूलों के पास लॉटरी में सफल हुए बच्चों के नामों की सूची भी नहीं पहुंची हैं।
ऐसे स्कूलों की संख्या चार से पांच दर्जन है। इसके अलावा जाट आंदोलन के कारण सोमवार को स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई। निदेशालय ने इन्हीं कारणों को देखते हुए आवेदकों को 29 फरवरी तक का समय दिया है।
मालूम हो कि शिक्षा निदेशालय ने 15 फरवरी को गरीब कोटे के आवेदकों के दाखिले के लिए लॉटरी निकाली थी, जिसके तहत दाखिले के लिए अंतिम तिथि 22 फरवरी तय की गई थी।
गरीब कोटे की 28 हजार सीटों के लिए लगभग 73 हजार आवेदन आए थे। इन सीटों के लिए लॉटरी के माध्यम से लगभग 27 हजार आवेदकों का चयन दाखिले के लिए किया गया था।