हरियाणा शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए अपने यहां हुए दाखिले की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है।
विभाग ने सख्ती से कहा है कि सभी स्कूलों को अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए 29 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की शिक्षा नियामवली 2003 के नियम 134ए के तहत सभी विद्यार्थियों की सूचना विभाग को देनी होगी। इसमें स्कूल की उपलब्ध सीटों की संख्या विभाग की वेबसाइट और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर 29 जनवरी तक उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।
इस बात की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी वंदना गुप्ता ने शुक्रवार को दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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जिला शिक्षा अधिकारी गुड़गांव वंदना गुप्ता ने बताया कि निजी विद्यालयों में दाखिल किए जाने वाले विद्यार्थियों की सूचना शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।
इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड विभाग ने पहले ही जारी कर दिया है। इसका प्रयोग कर सभी जरूरी सूचनाएं विभाग को निजी स्कूल भिजवाएं। उन्होंने बताया कि ऐसा नही करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।