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नियम 134ए के तहत मिलेगा स्कूल में दाखिला, करें आवेदन

Sat, 06 Jun 2015 10:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा के निजी स्कूलों में आरटीई के नियम 134ए के तहत 11वीं कक्षा में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी आगामी बुधवार तक अपने फार्म दसवीं केरिजल्ट की प्रति के साथ ब्लाक शिक्षा अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं।
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दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा ने बताया कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट केनिर्देश के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश पर प्रदेश के निजी स्कूलों ने 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में नियम 134ए के तहत इस साल गरीब बच्चों को दाखिला दे दिया है।

हाईकोर्ट ने बीते एक अप्रैल को इस संबंध में फैसला दिया था, लेकिन दसवीं कक्षा के रिजल्ट में देरी के कारण 11वीं कक्षा के दाखिले रुकेहुए थे। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम बीते 8 मई को और सीबीएसई दसवीं कक्षा का परिणाम 28 मई को घोषित हुआ है।
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अब निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित दस फीसदी सीटों पर वह बच्चे दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके अभिभावकों की सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है या बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं।
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नियम 134ए के दाखिला फार्म तहसील आफिस में उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें भरकर 10वीं के अंकपत्र के साथ बीईओ के पास बुधवार तक जमा कराया जा सकता है।
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