हरियाणा में जेबीटी अध्यापकों के लिए 2014 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। हालांकि नियुक्ति पत्र दस्तावेज की जांच के बाद दिए जा सकेंगे।
गौरतलब है कि हरियाणा में वर्ष 2011 में जेबीटी की भर्ती परीक्षा हुई थी। आरोप हैं कि परीक्षा में आवेदकों की जगह दूसरे लोगों ने परीक्षा दी।
जांच में कई चयनित उम्मीदवारों और परीक्षा देने वाले व्यक्तियों के अंगूठों के निशान नहीं मिले। इस बीच सरकार ने 2014 में 9647 पदों के लिए जेबीटी भर्ती की परीक्षा ली थी।
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि परीक्षा में अंगूठों के निशान लेने की प्रक्रिया ही खत्म क र दी गई है। लिहाजा मौजूदा भर्ती में गड़बड़ी की आशंका है।
याचिका के बाद हाईकोर्ट ने मौजूदा भर्ती परिणाम पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को भर्ती का आश्वासन दे चुकी है, लिहाजा शिक्षकों की नियुक्ति करना जरूरी है।
दूसरी ओर याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि यदि दस्तावेज की जांच के बगैर नियुक्ति दे दी गई तो स्थिति 2011 जैसी हो सकती है। एजी ने बेंच को आश्वासन दिया कि परिणाम घोषित होगा लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने की मंजूरी देते हुए नियुक्ति पत्र देने से पहले तकनीकी जांच मुकम्मल करने का निर्देश दिया है।