पंजाब मेडिकल एंट्रेस टेस्ट क्लीयर कर चुके स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब दाखिले के लिए तैयार रहें।हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज कर दी है और 30 सितंबर तक दाखिले करने का फरमान सुनाया है।
17 मई को आयोजित प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (पीएमईटी) में अनियमितताओं का हवाला देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट की एकल बेंच ने भी खारिज कर दिया था।
एकल बैंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में दायर अपील पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस शेखर धवन की बेंच ने कहा कि माना जा सकता है कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है और प्रवेश प्रकिया को 30 सितंबर तक पूरा किया जाए।