दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विधि संकाय में पार्ट टाइम लैक्चर के लिए अयोग्य लोगों के मनमाने तरीके से नियुक्त करने के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
अदालत ने इस मुद्दे पर डीयू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति वी.कामेश्वर राय ने डीयू को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 अगस्त तय की है।
उन्होंने यह निर्देश अधिवक्ता जमशेद अंसारी द्वार दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याची ने डीयू द्वारा विधि संकाय में गैस्ट शिक्षकों के लिए पैनल निर्धारण संबंधी 6 जून को जारी विज्ञापन को चुनौती दी है।
याची ने आरोप लगाया कि उक्त विज्ञापन में जो योग्यता निर्धारित की गई है उससे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षा के स्तर को काफी नीचे ले जाने का प्रयास किया गया है।