हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिले में आवेदन करने की तिथि को नौ फरवरी तक कर दिया है।
इस तिथि का लाभ उन्हीं बच्चों को मिल सकेगा जो चार साल से अधिक आयु होने के कारण नर्सरी में आवेदन नहीं कर पाए थे। शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को तिथि को नौ फरवरी तक किए जाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के आधार पर सामान्य व आर्थिक पिछड़े वर्ग व वंचित वर्ग (गरीब वर्ग) के तहत आने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
शिक्षा निदेशालय में उपशिक्षा निदेशक (एक्ट-1) पी लता तारा की ओर से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कोर्ट के आदेश को मानते हुए अब अभिभावक आगामी नौ फरवरी शाम चार बजे तक ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आदेश के बाद ही निदेशालय ने गरीब कोटे केबच्चों के लिए पहली बार शुरू की गई केन्द्रीयकृत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी खोल दिया है। सोमवार से आवेदन करने वालों को यह सुविधा मिलनी शुरु हो जाएगी। वहीं अब अंकों केसाथ आवेदकों की सूची 12 फरवरी को व दाखिले के लिए पहली सूची 15 फरवरी को जारी होगी। शिक्षा निदेशालय केआदेश पर सवाल भी उठने लगे हैं।
अभिभावकों को कहना है कि कोर्ट का आदेश तो दो दिन पहले ही आ गया था ऐसे में शुक्रवार को ही निदेशालय को आदेश देना चाहिए था। शनिवार को आए आदेश के कारण अब आवेदन की सुविधा सोमवार से ही मिलेगी।
इस कारण से आवेदकों को केवल सोमवार व मंगलवार का दिन ही आवेदन के लिए मिलेगा। इस तरह से जहां अभिभावकों को चार दिन का समय मिलना चाहिए था वहीं अब केवल दो दिन ही आवेदन के लिए मिल रहे हैं।