इस तरह की पोंजी स्कीम चलाने वाले कंपनियों पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) कहीं सख्ती से कार्रवाई कर सकेगा। बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों के समिति ने सेबी कानून में संशोधन को मंजूरी दी है।
नए कानून को संसद की मंजूरी मिलने के बाद सेबी ऐसी कंपनियों की संपत्ति जब्त करने के साथ-साथ, संदिग्ध लोगों के फोन आदि भी टैप कर सकेगा। जिससे कि ऐसी कंपनियों को चलाने वाले पर जल्द और सख्त कार्रवाई हो सके।
पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड कंपनी का घोटाला सामने आने के बाद यूपीए सरकार ने पिछले साल ऐसी कंपनियों पर लगाम कसने के लिए अध्यादेश लाकर सेबी को कंपनियों की संपत्ति जब्त करने के साथ-साथ , जांच के दौरान संदिग्ध लोगों के फोन आदि टैप करने के अधिकार दिए थे। संसद की मंजूरी न मिलने से अध्यादेश को तीन बार बढ़ाया जा चुका था।