रिजर्व बैंक ने रफ, कट और पॉलिस किए हुए हीरों के आयात के मानकों को शिथिल बनाया है। इसके तहत हीरे के आयात के लिए क्रेडिट अवधि बढ़ा कर 180 दिन कर दी है।
आरबीआई की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद फैसला किया गया है कि विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने भारतीय ग्राहक या खरीदार को लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बिना दिया गया क्रेडिट को शिपमेंट की तिथि से 180 दिन की अवधि तक अनुमति दी जाएगी। पहले हीरे के आयात के लिए क्रेडिट अवधि 90 दिन थी। नए निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
आरबीआई के मुताबिक हीरा आयातकों और जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया।