फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

20 रु. बैलेंस है तो नहीं कटेगा प्रीपेड कनेक्शन

Mon, 25 Feb 2013 01:03 AM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
विज्ञापन
विज्ञापन
ट्राई ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि यदि प्रीपेड कनेक्शन में 20 रुपए का बैलेंस है तो मोबाइल को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। साथ ही उपयोग न करने करने की अवधि भी 90 दिन तक निर्धारित की गई है। यह आदेश 22 मार्च से प्रभावी होगा।
विज्ञापन


ट्राई को यह आदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि 30 दिनों तक उपयोग में न लाने पर देश भर के करीब 20 करोड़ प्रीपेड नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है और इनका औसत बैलेंस छह रुपए था।

ट्राई के टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन मे संशोधन किया गया है कि कोई भी सेवा प्रदाता कंपनी प्रीपेड ग्राहक के उपयोग में न होने वाले कनेक्शन को निष्क्रिय नहीं कर सकती यदि उसमें 20 रुपए से ज्यादा बैलेंस है। यदि कोई कनेक्शन 90 दिनों से कम समय से उपयोग में नहीं है तो भी उसे निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है।
विज्ञापन

 
नए नियमों के तहत मोबाइल कंपनियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उपयोग में न लाए जा रहे कनेक्शनों से उनके बैलेंस के आधार पर प्रतिमाह 20 रुपए तक की कटौती कर सकते हैं जब तक कि यह नंबर निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता या उसका बैलेंस 20 रुपए से कम नहीं हो जाता।

ट्राई ने इसके अलावा यह भी कहा है कि वाजिब धनराशि लेकर दोबारा यह नंबर एक्टिव कर दिया जाय। यदि कोई उपभोक्ता निष्क्रिय हो चुके अपने प्रीपेड नंबर को दोबारा एक्टिव कराना चाहता है तो उसे 15 दिनों की मोहलत देनी होगी।

पोस्टपेड उपभोक्ताओं के मामले में ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं को सेफ कस्टडी स्कीम की सुविधा देनी चाहिए ताकि वह तीन माह के लिए अधिकतम डेढ़ सौ रुपए देकर अपने नंबर को दोबारा चालू करवा सके।

इसके अलावा यह भी कहा है कि वे सेफ कस्टडी स्कीम लेने वाले उपभोक्ताओं से उस अवधि का मासिक किराया न लें। ट्राई ने उन पोस्टपेड उपभोक्ताओं के नंबरों को निष्क्रिय न करने के लिए कहा है जिन्होंने निर्धारित समय के लिए अग्रिम किराया जमा किया हो।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें