साल 2005 से पहले के नोट अब 1 जनवरी 2015 तक बदले जा सकेंगे। यानी अब आप 1 अप्रैल 2014 से लेकर एक जनवरी तक साल 2005 से पहले के नोट बैंकों में बदल सकेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि साल 2005 से पहले के नोट बाजार में इस्तेमाल भी होते रहेंगे। यानी जो लोग नोट नहीं बदल पाएंगे, उनके नोट जनवरी के बाद में बाजार में इस्तेमाल हो सकेंगे। बैंकों को रिजर्व बैंक ने यह भी निर्देश दिया है कि नोट बदलते समय उसकी कीमत में किसी तरह की कोई कटौती न की जाए।
पहचानपत्र दिखाना होगा जरूरी
इसके पहले रिजर्व बैंक ने 22 जनवरी 2014 को जारी सूचना में कहा था कि साल 2005 से पहले के नोट 1अप्रैल 2014 से बदले जाएंगे। जबकि 1 जुलाई 2014 के बाद 500 और 1,000 रुपये के नोट 10 से ज्यादा संख्या में बदलने पर ग्राहक को ऐसे बैंक में अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जहां पर उसका खाता नहीं है। सोमवार को जारी निर्देश में रिजर्व बैंक ने 10 से ज्यादा संख्या में 500 और 1,000 रुपये के नोट बदलने के संबंध में कोई निर्देश नहीं जारी किया है।
कौन से नोट बदले जाएंगे?
ग्राहक नए निर्देश के तहत 1 जनवरी 2015 तक किसी भी बैंक में जाकर साल 2005 से पहले के नोट बदल सकते हैं। भले ही उनका उस बैंक या शाखा में खाता नहीं है।
रिजर्व बैंक के अनुसार बाजार में ऐसे नोट की संख्या काफी कम है। ज्यादातर नोट वापस बैंकों के जरिए वापस लिए जा चुके हैं। नोट वापस करने का कदम ज्यादा सुरक्षित करेंसी के इस्तेमाल को देखते हुए किया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 और 1,000 रुपये के नोट बैंकों में 1 जनवरी 2015 तक बदले जाते रहेंगे।