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अब विदेश से सोना मंगवाना हुआ आसान

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चालू खाता घाटे में कमी आता देख भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने के आयात पर जारी सख्ती में ढील दे दी है। रिजर्व बैंक ने स्टार ट्रेडिंग हाउस और प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस को भी 20-80 स्कीम के तहत सोने के आयात की अनुमति दी है।
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रिजर्व बैंक के अनुसार तय नियमों के तहत दोनों तरह के ट्रेडिंग हाउस सोने का आयात कर सकेंगे। 20-80 नियम के तहत सोने का आयात करने वाली एजेंसी को हर खेप का 20 फीसदी हिस्सा निर्यात के लिए इस्तेमाल करना होगा।

रिजर्व बैंक ने 14 अगस्त 2013 को सोने के बढ़ते आयात को देखते हुए 20-80 नियम लागू किए थे। जिसके तहत स्टार ट्रेडिंग हाउस और प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस को सोने के आयात की अनुमति नहीं दी गई थी।
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2,000 किलो से ज्यादा नहीं मंगाया जा सकेगा सोना

बुधवार को जारी दिशानिर्देश के मुताबिक रिजर्व बैंक ने कहा है कि 20-80 स्कीम का फायदा डीजीएफटी के तहत पंजीकृत स्टार और प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस को तभी मिलेगा, जब सोने का आयात स्कीम लागू होने की अवधि के बाद किया गया हो या फिर नए सिरे से सोने का आयात किया जाएगा।

पुराने आयात पर ट्रेडिंग हाउस को कस्टम विभाग से बंदरगाह पर आए सोने के संबंध में मंजूरी लेनी होगी। ट्रेडिंग हाउस शर्तों के आधार पर 2,000 किलोग्राम से ज्यादा का सोना नहीं आयात कर सकेंगे।

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घरेलू ज्वेलरी निर्माताओं को होगी कर्ज की छूट

रिजर्व बैंक ने इसके अलावा बैंकों को घरेलू ज्वेलरी निर्माताओं को कर्ज देने की भी अनुमति दी है। इसके तहत बैंक गोल्ड मेटल कर्ज ज्वेलरी निर्माताओं को दे सकेंगे।

अगस्त 2013 में रिजर्व बैंक ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ईओयू, स्टार ट्रेडिंग हाउस और प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस को 20-80 स्कीम के तहत सोने का आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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