ट्राई ने अनचाहे कॉल के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार किया है।
ट्राई ने कहा है कि अगर बैंक, इंश्योरेंस या रियल्टी कंपनियों की ओर से लोगों को बार-बार फोन कर परेशान किया गया तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा।
ट्राई के नियमों के मुताबिक अगर किसी गैर रजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग कंपनी की ओर से किए गए अनचाहे कॉमर्शियल कॉल के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो नेटवर्क के खिलाफ हर दफा 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ट्राई ने कहा है कि बैंक, इंश्योरेंस और रियल्टी कंपनियों की ओर से लोगों को अनचाहे फोन कॉल और मैसेज किए जाते हैं तो उनका या उनकी ओर से फोन किए जाने वालों का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
अगर किसी अनचाहे कॉमर्शियल कॉल की ओर कोई दूसरे फोन नंबर या ऐसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों का हवाला दिया जाता है, जो कि सी लेनदेन का आग्रह करते हैं तो इन सभी नंबरों का क नेक्शन काट दिया जाएगा।
देखा गया है कि ग्राहकों को बड़ी संख्या में इनकी ओर से इस तरह के कॉल किए जाते हैं। इस तरह की प्रवृति बढ़ती जा रही है।
लिहाजा गैर रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग के सर्विस प्रोवाइडरों को भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा।