प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकार (कांपैट) ने सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) पर 1,773 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाए जाने के मामले में स्थगन आदेश जारी किया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कोल इंडिया पर यह पेनाल्टी कारोबार के अनुचित तरीके अपनाने के आरोप में लगाई गई थी। इसके खिलाफ कोल इंडिया ने कांपैट का दरवाजा खटखटाया था।
कांपैट ने स्थगन आदेश के तहत जारी करते हुए कोल इंडिया से तीन सप्ताह के अंदर 50 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को की जाएगी। सीसीआई ने 19 दिसंबर को कोल इंडिया को नॉन कोकिंग कोयले के कारोबार में गलत तरीके से प्रभुत्व स्थापित करने का दोषी करार देते हुए उस पर 1,773 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई थी।