मैगी खाने वालों के लिए राहत वाली खबर आयी है। बाम्बे हाईकोर्ट ने मैगी से बैन हटा लिया है। हालांकि कोर्ट ने मैगी के नमूनों को तीन लैब्स से जांच करने को कहा है, अगर सारे नमूने सही पाए जाते हैं तभी मैगी बाजार में बेची जा सकेगी।
काफी दिनों से मैगी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सूत्रों के अनुसार इस कवायद में करीब छह हफ्ते का समय लगेगा।
साथ ही कोर्ट ने कंपनी को हिदायत दी है कि वह बैन से पहले वाला स्टॉक नहीं बेच सकेगी। नया प्रोडक्ट ही तैयार करना होगा।
गौरतलब है कि यूपी सरकार के बैन लगाए जाने के बाद देखते ही देखते एक के बाद एक कई राज्यों ने मैगी पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद एफएसएसएआई ने 5 जून को मैगी में मिलावट की शिकायत के बाद से बैन लगाया हुआ है। मैगी देश में किसी भी दुकान पर बेची नहीं जा रही है।
कंपनी ने सारा स्टॉक वापस मंगा लिया है। साथ ही नेस्ले ने करोड़ों खर्च कर काफी स्टॉक जला भ्ाी दिया है।