आयु सीमा के अलावा कैबिनेट में किसान, पानी और अन्य मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब वे 15 जून के बजाए 30 जून तक कर्ज की अदायगी कर सकेंगे। इसके साथ ही बांधों के टूटने या नहर से अत्यधिक पानी बहने को प्राकृतिक आपदा माना जाएगा, क्योंकि इससे किसानों की फसल के नुकसान के साथ-साथ जनहानि भी होती है। इसलिए इन घटनाओं का मुआवजा आरबीसी (6-4) के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के निवाड़ी जिले में नई ट्रेजरी खोले जाने को मंजूरी मिली और वहां लोक सेवा प्रबंधक के पद को भरे जाने के अनुमोदन को भी स्वीकार किया गया। वहीं छिंदवाड़ा में 1000 कैदियों की सेंट्रल जेल के निर्माण के लिए 228 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति मिल गई।
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