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Umaria News: अवैध रेत की चोरी करने वाले आरोपी को एक साल की सजा, डंपर मालिक पर जुर्माना

Tue, 28 May 2024 06:24 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया

सार

अवैध रेत की चोरी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही डंपर मालिक पर जुर्माना लगाया गया है।
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उमरिया कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उमरिया जिले में अवैध रेत का कारोबार लगातार अभी भी चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह अभी से ही चल रहा है। बल्कि कई साल से यह लगातार चोरी की परंपरा चली आ रही है। लेकिन न्यायालय ने अब हम फैसला देना शुरू कर दिया है। जहां चोरी के आरोप में अब लोगों को सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरना पड़ता है। बल्कि सजा का भी प्रावधान हो गया है। जहां आज एक फैसले के दौरान उमरिया जिला न्यायालय ने एक साल की सजा से एक व्यक्ति को दंडित कर दिया है।

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वहीं, मीडिया प्रभारी अभियोजन अधिकारी नीरज पांडेय द्वारा बताया गया कि 14.09.2016 को पुलिस थाना कोतवाली उमरिया में पदस्थ प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम बडेरी में अवैध रेत उत्खन्न एवं परिवहन हो रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सिंह आरक्षक राजेश सौधिंया एवं साक्षी महेन्द्र सिंह को हमराह लेकर ग्राम बडेरी पहुंचा। जहां घंघरी के पास एक सफेद नीले रंग का डंपर क्रमांक एमपी-52 एच-0170 रेत लोड कर उमरिया की ओर आते हुए दिखा। इसे रोककर डंपर चालक से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शिव कुमार सिंह पिता गुलजार सिंह निवासी ग्राम अमहा का होना बताया एवं विनय सिंह को उक्त वाहन का मालिक होना बताया।

जहां उक्त चालक अभियुक्त शिवकुमार से वाहन में लोड रेत के संबंध में दस्तावेज टीपी मांगे जाने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। वाहन मालिक विनय सिंह के कहने पर ग्राम बडेरी से रेत उत्खन्न कर चोरी कर शहपुरा ले जाना बताया गया। तब मौके पर अभियुक्त शिवकुमार से गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार कर उक्त छह चक्का वाहन डंपर को मय रेत तथा आठ नग लोहे के तसला, चार नग फावड़ा जब्त किया गया और अभियुक्त शिवकुमार को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली उमरिया में अपराध क्रमांक 460/2016 अंतर्गत धारा-379 भादसं एवं खनिज अधिनियम की धारा- 4/21 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
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प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन और परमिट के दस्तावेज नहीं पाए जाने पर अभियुक्त चालक शिवकुमार व मालिक विनय सिंह के विरुद्ध भादंस की धारा-379 एवं खनिज अधिनियम की धारा-4/21 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-66/192 (क) व 130 (3)/177 ख के अंतर्गत अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ नीरज पांडेय द्वारा किया गया।

अभियोजन ने प्रकरण में भादसं की धारा-379 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-66/192 (क) का अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया एवं आरोपीगण शिवकुमार एवं विनय सिंह बघेल को माननीय न्यायालय से उपर्युक्त धाराओं में अधिकतम दंड देने का निवेदन किया गया। प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया वर्षा सिंह भाटी द्वारा अभियुक्त शिवकुमार को भादसं की धारा-379 के अधीन दंडनीय अपराध में दोष सिद्धि किया। तब जाकर एक साल के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त विनय सिंह बघेल को मोटरयान अधिनियम की धारा- 66/192 (क) में दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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