उमरिया जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंदवार थाना पुलिस ने पेट्रोल के अवैध परिवहन के मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 370 लीटर पेट्रोल और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही हुंडई ग्रैंड i10 कार जब्त की है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत 8 लाख 42 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 16 अक्टूबर की देर रात ग्राम चंसुरा के झलवार मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के पास की गई। बताया गया कि डायल 112 पर मारपीट और झगड़े की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां गोल्डन ब्राउन रंग की हुंडई ग्रैंड i10 कार क्रमांक MP 21 CA 5860 खड़ी मिली। कार के पास तीन व्यक्ति मौजूद थे।
पुलिस ने मौके पर मौजूद व्यक्तियों से विवाद का कारण पूछने के साथ ही वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार के अंदर ड्रम रखे मिले। जब ड्रमों की जांच की गई तो उनमें पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। ज्वलनशील पदार्थ के परिवहन के संबंध में जब पुलिस ने वैध दस्तावेज और अनुमति मांगी, तो आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 370 लीटर पेट्रोल और पेट्रोल के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही कार को जब्त कर लिया।
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तीन गांवों के निवासी आरोपी
पुलिस ने इस मामले में दीपक राय (30 वर्ष), निवासी खेरा, आशीष जायसवाल (20 वर्ष), निवासी ग्राम चंसुरा और राकेश यादव (29 वर्ष), निवासी ग्राम बम्होरी को आरोपी बनाया है। तीनों के विरुद्ध थाना इंदवार में अपराध क्रमांक 390/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 287 एवं 3(5) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
अवैध गतिविधियों पर पुलिस की नजर
पुलिस अधीक्षक उमरिया विजय भागवानी ने जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के पालन में इंदवार पुलिस ने यह कार्रवाई की। पेट्रोल जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन करते समय सुरक्षा मानकों और वैध अनुमति का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में वाहन में बड़ी मात्रा में पेट्रोल मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। पेट्रोल कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था, इसकी जानकारी विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।