उमरिया। सवारी बैठाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। ऑटो की सवारी को लेकर हुए विवाद के बाद एक ऑटो चालक के साथ कथित तौर पर रास्ता रोककर मारपीट की गई। पीड़ित ने तीन लोगों पर गाली-गलौज करने, डंडे, रॉड और पत्थर से हमला करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, फरियादी प्रदीप पांडेय पिता खुशीराम पांडेय, उम्र 44 वर्ष, निवासी खेरवाखुर्द, थाना कोतवाली उमरिया, ऑटो चलाकर सवारियां ढोने का काम करता है। उसने बताया कि सवारी बैठाने को लेकर भारत केवट के साथ उसका विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान भारत केवट ने उसके ऑटो की चाबी निकाल ली और उसकी सवारी को अपने साथ ले गया। इसके बाद प्रदीप अपनी सवारी लेकर गांव की ओर चला गया।
शिकायत में बताया गया कि बाद में उसकी पत्नी संध्या पांडेय ने फोन कर जानकारी दी कि भारत केवट, पिंटू केवट और बड़कू केवट घर पहुंचे थे और उसे तलाश रहे थे। फरियादी के अनुसार, तीनों उसके साथ गाली-गलौज कर रहे थे और मारपीट करने के इरादे से आए थे।
इसके बाद प्रदीप ऑटो से सवारी छोड़कर वापस घर लौट रहा था। आरोप है कि सरकारी टोला के पास लदहा बैगा के घर के सामने भारत केवट, रामशरण केवट और पिंटू केवट ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने अपने ऑटो को उसके ऑटो के सामने लगाकर उसे रोक दिया और सवारी बैठाने को लेकर विवाद करने लगे। शिकायत के मुताबिक, इस दौरान उसके ऑटो की चाबी भी निकाल ली गई।
प्रदीप का आरोप है कि इसके बाद तीनों ने उसके साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पिंटू केवट के हाथ में डंडा, भारत केवट के पास रॉड और रामशरण केवट के हाथ में पत्थर था। इनसे हमला किए जाने के कारण वह घायल होकर मौके पर गिर गया। फरियादी ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए।
घटना के बाद प्रदीप का भाई दिलीप पांडेय मौके पर पहुंचा और उसे ऑटो से घर ले गया। इसके बाद पत्नी संध्या पांडेय, भाइयों और अन्य परिजनों के साथ वह शिकायत दर्ज कराने कोतवाली पहुंचा। फरियादी ने बाईं आंख की भौंह के पास, सिर के पीछे, नाक, गर्दन और पीठ में चोट लगने तथा सीने के बाईं ओर दर्द होने की जानकारी दी।
कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारत केवट, रामशरण केवट और पिंटू केवट के विरुद्ध बीएनएस की धारा 126(2), 296(बी), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।