उज्जैन में 14 अगस्त को आरिफ पिता मुबारिक निवासी ग्राम बिरगोदा नाथू ने थाना बड़नगर में अज्ञात आरोपी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर साथ ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर थाना बड़नगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 409/24 धारा 137 (2) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया।
बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अपहृत बालिका की तलाश एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम गठित की गई। टीम द्वारा साइबर सेल व मुखबिर तंत्र की मदद से अपहृत बालिका के रिंगनोद में होने की सूचना पर 18/8/24 को अपहर्ता आरोपी इरफान पिता मुबारिक उम्र 22 साल निवासी ग्राम सुराना बिलपांक जिला रतलाम के कब्जे से महज 90 घंटे के भीतर अपहृत नाबालिग बालिका को रिंगनोद से छुड़वाकर अपहर्ता आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा जिले में नाबालिग बालक/बालिका की दस्तयाबी कर अपहर्ता आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नितेश भार्गव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर महेन्द्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बड़नगर निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार और टीम द्वारा नाबालिग अपहृत बालिका को 90 घंटे के भीतर अपहर्ता आरोपी के कब्जे से छुड़वाकर आरोपी को जेल भेजा।