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Ujjain News: तीन साल चला केस, 22 लोगों ने दी गवाही; फिर मिला दोहरे हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास

Sun, 13 Apr 2025 08:39 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन

सार

बड़नगर में 2022 के दोहरे हत्याकांड में न्यायालय ने 22 गवाहियों के आधार पर दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपियों ने उधारी के झांसे में पिता-पुत्र को बुलाकर मिर्च झोंक हत्या की थी। अदालत ने उन्हें हत्या, सबूत मिटाने और षड्यंत्र की धाराओं में दोषी ठहराया। 
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22 लोगों की गवाही के बाद मिली दोहरे हत्याकांड के दोषियों को सजा।
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विस्तार
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अपर सत्र न्यायाधीश बड़नगर के न्यायालय ने तीन साल पहले हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला कुल 22 गवाहियों के आधार पर सुनाया गया।

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जानकारी के अनुसार यह मामला 11 अप्रैल 2022 का है, जब उज्जैन के हीरानगर निवासी राजेश नागर (45) और उनके बेटे पार्थ नागर को आरोपी जयराम पिता निरपत सिंह कुशवाह और दिनेश पिता गेंदालाल जैन ने उधारी के पैसे लौटाने का झांसा देकर बड़नगर बुलाया। उन्होंने दोनों को यह विश्वास दिलाया कि एक पार्टी से उन्हें पेमेंट मिलना है, जिसे वे राजेश और पार्थ को दे देंगे। राजेश और पार्थ, इस झांसे में आकर दोनों आरोपियों के साथ ऑटो में बैठकर बड़नगर आ गए। यहां पहले उनकी आंखों में मिर्च झोंकी गई, फिर लोहे के बक्के और अन्य हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उनके शव देवनारायण मंदिर के पास खाई में फेंक दिए गए, जिन्हें ग्रामीणों मांगीलाल और कमल सिंह ने देखा और पुलिस को सूचना दी।
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शुरुआत में मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने सतर्कता से जांच जारी रखी और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह प्रस्तुत किए। मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने जयराम और दिनेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 120-बी (षड्यंत्र) और 25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले की जानकारी एडीपीओ बड़नगर भारती उज्जालिया ने दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक सशक्त संदेश है कि अपराध करने वालों को उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।

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22 लोगों की गवाही के बाद मिली दोहरे हत्याकांड के दोषियों को सजा।

 

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