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व्यापम घोटाले में दो को हुई तीन-तीन साल की सजा

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मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में शनिवार को इंदौर कोर्ट ने दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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यह प्रकरण वर्ष 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित पशु चिकित्सक प्रवेश परीक्षा के दौरान सामने आया था।

इंदौर स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी प्रकाश बारिया निवासी पेटलावद जिला झाबुआ की जगह अक्षत सिंह निवासी भीलवाड़ा राजस्थान परीक्षा देते पकड़ा गया था।
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पहली सजा भी हुई थी इसी साल

कोर्ट ने आरोपी प्रकाश और अक्षत को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत तीन वर्ष, धारा 465 के तहत एक वर्ष, परीक्षा अधिनियम के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस घोटाले में पहली सजा का एलान खंडवा की जिला अदालत ने इसी साल जुलाई में किया था। उसने दो आरोपियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।
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