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Twisha Sharma Case: सास गिरिबाला सिंह और समर्थ पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर, मामले को लेकर कड़ी पूछताछ होगी

Fri, 29 May 2026 03:43 PM IST
Sabahat Husain न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

त्विषा शर्मा मौत मामले में भोपाल अदालत ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले की फॉरेंसिक जांच भी जारी है।

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गिरिबाला सिंह, त्विषा की सास - फोटो : IANS
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विस्तार
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भोपाल की जिला अदालत ने अभिनेत्री-मॉडल त्विषा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल जांच के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। सेशन जज शोभना भालवी की अदालत में पेशी के दौरान गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह एक साथ आरोपी कटघरे में खड़े नजर आए। सुनवाई के दौरान दोनों के बीच धीमी आवाज में बातचीत भी देखी गई।

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सीबीआई ने गुरुवार को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित गिरिबाला सिंह के घर पर सात घंटे से अधिक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल परीक्षण के लिए उन्हें एमएएनआईटी कैंपस में बनाए गए विशेष मेडिकल कैंप ले जाया गया। वहीं समर्थ सिंह को पिछली पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। त्विषा शर्मा की मौत के बाद करीब एक सप्ताह तक फरार रहने के बाद भोपाल पुलिस ने समर्थ को 22 मई को जबलपुर से गिरफ्तार किया था।

पढ़ें: भोपाल में आईपीएस अधिकारी की नाबालिग बेटी ने लगाई फांसी, 11वीं की छात्रा थी; जांच में जुटी पुलिस

त्विषा शर्मा 12 मई को कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे पर लटकी मिली थीं। इसके बाद उनके परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए थे। मामले ने तूल पकड़ने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

इससे पहले 23 मई को समर्थ सिंह को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 29 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। अब सीबीआई ने आगे की पूछताछ के लिए उसकी नई रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

रिमांड के दौरान सीबीआई समर्थ सिंह को कथित घटनास्थल पर भी लेकर गई। दिल्ली से आई फॉरेंसिक टीम ने कटारा हिल्स स्थित घर पर कई घंटे तक जांच की। टीम ने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य तकनीकी जांच के जरिए साक्ष्य जुटाए। साथ ही 12 मई की रात की घटनाओं को लेकर समर्थ से पूछताछ की गई। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी उस दिन हुई, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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