Twisha Sharma Case: जबलपुर हाईकोर्ट में समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पेश नहीं की गई। इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब समर्थ सिंह आत्मसमर्पण करेंगे। ये जानकारी समर्थ सिंह के वकील ने दी।
त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में फरार आरोपी पति समर्थ सिंह ने शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका नहीं लगाई। इस मामले में इनके वकील वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि समर्थ सिंह आत्मसमर्पण करेंगे। वहां उनकी सुनवाई होगी।
पहले हो जमानत याचिका हो चुकी खारिज
क्या बोले समर्थ के वकील?
त्विषा परिवार की इकलौती बहू थीं और अपने पति व सास के साथ रहती थीं। परिवार के बीच संबंध सामान्य और सौहार्दपूर्ण थे। हर नई शादी में, खासकर अलग-अलग संस्कृति और पृष्ठभूमि वाले परिवारों में, छोटे-मोटे मतभेद होना स्वाभाविक है और तालमेल बैठाने में समय लगता है। शादी के साढ़े चार महीने के दौरान वह करीब पांच बार मायके भी गई थीं।
18 मई को हमारी पिछली याचिका खारिज होने के बाद हमने मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी अदालत ने कोई स्थायी वारंट जारी नहीं किया है। अग्रिम जमानत का प्रावधान लोगों को झूठे आरोपों और फंसाए जाने से सुरक्षा देने के लिए ही बनाया गया है।