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Twisha Sharma Case: गिरिबाला और समर्थ वीसी के जरिए कोर्ट में हुए पेश, हाईकोर्ट में जमानत पर भी टल गई सुनवाई

Tue, 11 Aug 2026 05:50 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भोपाल की त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन पूरा नहीं होने के कारण 11 अगस्त को अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की। अदालत ने अगली सुनवाई 17 अगस्त तय की है। सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह जेल में हैं, जबकि जमानत याचिका पर सुनवाई भी लंबित है।
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त्विषा शर्मा केस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईप्रोफाइल त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार 11 अगस्त को भोपाल जिला अदालत में शिवना भलावे की कोर्ट में सुनवाई हुई। भोपाल केंद्रीय जेल में बंद त्विषा शर्मा की सास व भोपाल की सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे व त्विषा के पति अधिवक्ता समर्थ सिंह को भोपाल केंद्रीय जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। 
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सीबीआई 11 अगस्त को अपना चालान प्रस्तुत करने वाली थी, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि कुछ मेडिकल व फॉरेंसिक रिपोर्ट का अभी पूरी तरह से अध्ययन व उसके आधार पर विवेचना चल रही है। इस कारण आगामी पेशी पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की है, इससे संभव है कि सीबीआई 17 अगस्त को अपनी अंतिम स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। 

अंतिम रिपोर्ट के बाद तय होगी केस की दिशा
सीबीआई सूत्रों के अनुसार सीबीआई त्विषा शर्मा की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से हुई पूछताछ के बाद त्विषा के परिजनों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। एफएसएल और बिसरा रिपोर्ट के साथ त्विषा के मोबाइल व अन्य डिजिटल उपकरणों, सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के बाद केस की दिशा तय होगी। हालांकि अभी तक आरोपी गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के वायस सैंपल और समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड सीबीआई को नहीं मिला है। यह भी जांच के अहम बिंदुओं में शामिल हैं। 
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हाईकोर्ट में जमानत पर भी टल गई सुनवाई
इधर रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने उम्र, स्वास्थ्य कारणों, अभी तक कोई ठोस अपराध सिद्ध नहीं होने और अपनी मां की सेवा जैसे विषयों को लेकर उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की थी। जमानत याचिका पर सोमवार दस अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब 12 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका का त्विषा के परिजनों ने भी आवेदन देकर हाईकोर्ट में विरोध किया है। त्विषा के परिजनों के आवेदन पर भी सुनवाई नहीं हो सकी है। संभवतः 12 अगस्त को दोनों पर सुनवाई हो। उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को भोपाल जिला अदालत ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। इसके बाद गिरिबाला ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 
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उल्लेखनीय है कि 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के बागमुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी स्थित अपनी ससुराल में त्विषा शर्मा फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। नोएडा निवासी परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने त्विषा का दोबारा पीएम किया है। परिजनों ने एक सप्ताह तक भोपाल में जमकर हंगामा, प्रदर्शन और आंदोलन किया, इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। अब सीबीआई की दिल्ली इकाई की टीम ही पूरे मामले की जांच कर रही है। दहेज हत्या के आरोप में सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं।
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