मध्यप्रदेश विधानसभा में आज 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020' को पेश किया जाएगा। बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए 26 दिसंबर को ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020’ को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।