देवास कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
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कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद देश के साथ ही मध्यप्रदेश में भी शासन-प्रशासन अलर्ट पर है। कुछ दिन पहले तक मास्क की जो आदत लोगों ने छोड़ दी थी अब उसे फिर से व्यवहार में लाए जाने की अपील हो रही है। जहां अपील से काम नहीं हो रहा वहां सख्ती की जा रही है। भोपाल, उज्जैन में मास्क को लेकर सख्ती के बाद अब देवास में भी आदेश जारी हुआ है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर 50 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
दरअसल देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि मास्क लगाना जरुरी है। पूरे जिले में किसी भी सार्वजिनक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उस पर 50 रुपये का स्पॉट फाइन किया जाएगा। संपूर्ण जिले में शासकीय, अशासकीय संस्थानों, निजी संस्थानों, व्यापारिक संस्थानों, प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले कलेक्टर व एसपी ने शहर में निकलकर लोगों से मास्क लगाने की अपील की थी। उस दौरान कई लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। इस पर शुक्रवार को कलेक्टर ने सख्ती करते हुए आदेश जारी किया।
जिले में एक भी कोरोना एक्टिव मरीज नहीं
देवास जिले की बात करें तो फिलहाल यहां कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। जिले में कोविड का रिकवरी रेट अब तक 99.34 प्रतिशत है। जिले में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। शत प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगे इसलिए अभियान चलाया जा रहा है। 4 दिसंबर को भी वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। कोरोना मरीजों की बात करें तो जिले में प्राप्त 1202 सैम्पल की रिपोर्ट में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। देवास जिला कारोना संक्रमित एक्टिव मरीजों से मुक्त हो गया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिले में आज तक कोरोना संक्रमण से ग्रसित 51 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जिले में अभी तक कुल 7723 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए तथा अभी तक 7672 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार उपरांत करोना संक्रमण से मुक्त हुए।