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चकरामपुर हत्याकांड: सोशल मीडिया पर क्षत्रिय समाज के खिलाफ की अभ्रद टिप्पणी, दो को भेजा जेल

Sun, 26 Nov 2023 11:23 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन

सार

चकरामपुर में चार की हत्या का मामला लगातार चर्चा में है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों पर पुलिस ने सख्ती की है। क्षत्रिय समाज के खिलाफ की अभ्रद टिप्पणी वाला वीडियो सामने आने के बाद दो युवकों पर केस दर्ज किया गया है। उन्हें जेल भेजा गया है। 
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एसपी ऑफिस शिवपुरी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शिवपुरी जिले के चकरामपुर में चार लोगों की हत्या के बाद यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। दो पक्षों में विवाद के बाद अब इस हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है। पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया पर डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। 
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जिले में लगातार ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई है और पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि अगर इस संबंध में कोई कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की वैमनस्यता फैलाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डालेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्षत्रिय समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी, मामला दर्ज
बताया जाता है कि आरोपी राजकिशोर कुशवाह पिता प्रेम सिंह कुशवाह निवासी देवरी मगरौनी थाना नरवर ने एक वीडियो सूरज खरे के मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में क्षत्रिय समाज के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। शिवम परमार निवासी मगरौनी द्वारा आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 327/23 धारा 505 (2), 294, 506,34 भादवि का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सूरज खरे और आरोपी राजकिशोर कुशवाह पर मामला दर्ज किया। इसके बाद जब इन्हें पकड़ा तो इनके पास से पुलिस ने एक 12 बोर का देशी कट्टा एवं 2 जिंदा राउंड भी बरामद किया। इसके बाद इन पर एक मामला और दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेजा दिया गया।
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करैरा में भी एक मामला दर्ज हुआ
इसी तरह से बीते 24 नवंबर को राजा कुशवाह पिता ख्याली कुशवाह (20) निवासी फिल्टर रोड करैरा द्वारा इसी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डोली गई थी। इसके विरूद्ध थाना नरवर में अपराध क्रमांक 324/23 धारा 505 (2) भादवि अपराध पंजीबद्ध कर धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
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