फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sehore news: सरकारी स्कूल में शिक्षक करता था बालिकाओं से अश्लील हरकत, पांच साल जेल में भुगतेगा गुनाहों की सजा

Fri, 21 Mar 2025 07:27 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

सरकारी स्कूल के शिक्षक रामभरोस केवट ने छात्राओं से अश्लील हरकतें कीं। पालकों की समझाइश और माफी मांगने के बावजूद उसने दुर्व्यवहार जारी रखा। पीड़िताओं की शिकायत पर कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट और धारा 354 भादवि के तहत पांच साल का कठोर कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 
विज्ञापन
जिला कोर्ट
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सरकारी स्कूल का शिक्षक स्कूल की बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करता था। शिक्षक को पालकों द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद भी वह नहीं माना और स्कूल में उसकी बालिकाओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत जारी रखी। गुरु-शिष्य की मर्यादा को छिन-भिन्न करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने गंभीर मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अभिलाष जैन ने सुनाया।

विज्ञापन


मामले में पैरवी करते हुए विशेष लोक अभिलोजक केदार सिंह कौरव ने बताया कि मामला भैरुंदा थाने का है। आरोपी शिक्षक घटना के समय पीड़िताओं के स्कूल में शासकीय शिक्षक था। पीड़िताओं ने 12 जुलाई 2024 को थाना भैरूंदा में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। इसमें बताया कि मैं दो माह पूर्व स्कूल गई थी, स्कूल में शिक्षक रामभरोस केवट ने मुझे अपने पास बुलाया और गंदी हरकत की। आरोपी उससे शारीरिक छेडछाड़ करता था। शिक्षक इस तरह की हरकत अनेक बालिकाओं से कर चुका था।

ये भी पढ़ें-  जमीन विवाद पर जीजा-साले के परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, गोली लगने से एक गंभीर, तीन को किया रेफर
विज्ञापन


पालकों की समझाइश के बाद शिक्षक मांग चुका था माफी
आरोपी पीड़िताओं से कहता था कि इस घटना के बारे में घर पर किसी नहीं बताना, नहीं तो तुम्हें और मारूंगा, फिर पीड़िताओं ने अपने घर पर जाकर घटना की जानकारी अपने-अपने परिवारजन को बताई। अगले दिन पीड़िताओं के परिवार वालों ने स्कूल जाकर आरोपी शिक्षक रामभरोस को समझाया तो रामभरोस ने माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा।

फिर से शुरू किया अश्लील हरकत करना
कुछ दिन शांत रहने के बाद शिक्षक की बालिकाओं से अश्लील हरकत फिर से शुरू हो गई। एक दिन स्कूल का लंच होने पर सारे बच्चे ग्राउंड में खेलने चले गए जब एक पीड़िता क्लास में कम्पास रखने गई तब आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे का गेट अंदर से लगाकर अश्लील हरकत करने लगा। आरोपी शिक्षक द्वारा ऐसी गंदी हरकत एक से अधिक बालिकाओं के साथ की गई थी। उन्होंने अपने परिवारजन के साथ पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि आरोपी शिक्षक द्वारा पूर्व में भी एक शासकीय स्कूल में शिक्षक रहते हुए बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ व गंदी हरकत की गई थी, तब थाना गोपालपुर में प्रकरण दर्ज हुआ था।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- पार्टी के बाद घर में जाने की कर रही थी युवती जिद, दोस्त ने शराब के नशे में मार दी गोली

कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा
पुलिस अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पीड़िताओं द्वारा न्यायालय में अभियोजन घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी रामभरोस केवट को दोषी पाया और धारा 354 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें