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Sehore News: सीहोर जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, पूरे जिले में नलकूप खनन करने पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

Tue, 28 Mar 2023 06:44 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

मध्यप्रदेश में सीहोर जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित हुआ है। कलेक्टर ने पूरे जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 जुलाई 2023 तक प्रभावशील रहेगा।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पेयजल परिक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जिले के विकासखण्ड सीहोर, इछावर एवं आष्टा (तहसील- सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर एवं इछावर) को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने इन क्षेत्रों के समस्त जल स्त्रोतों, बांध, नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाश्य, नाला, बंधान, नलकूप, कुआ से किसी भी साधन से घरेलू प्रयोजन व निस्तार को छोड़कर सिचाईं या औद्योगिक, व्यवसायिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये (पूर्व से अनुमति प्राप्त को छोड़कर) जल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है।

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कलेक्टर सिंह ने हैण्डपम्पों, नलकूपों में निरंतर भू-जल गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए विकासखण्ड सीहोर, इछावर एवं आष्टा (तहसील- सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर एवं इछावर) में आशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया है। सीहोर जिले की इन सीमा क्षेत्रों में नलकूप, बोरिंग मशीने संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना खनन के लिए प्रवेश नही करेंगी। 

साथ ही प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीने जो अवैध रूप से जिले प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश तथा नलकूप खनन, बोरिंग का प्रयास करेंगी, उन मशीनों को जप्त कर पुलिस एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 जुलाई 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

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