सीहोर में बहू पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाला ससुर एक साल के लिए जेल जाएगा। अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधु श्रीवास्तव ने आरोपी ससुर कैलाश (60) ग्राम लालाखेडी, निवासी मंडी सीहोर को एक साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये की की सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि फरियादी बरखा अपने बच्चो, पति व सास के साथ रहती है। जबकि फरियादी के ससुर अभियुक्त कैलाश अलग रहते हैं। घटना 24 नवंबर 2018 को 16:30 बजे फरियादी खाना बनाने के लिये दूसरे घर से लकड़ी लेकर आ रही थी। तभी अभियुक्त ससुर कैलाश के घर के सामने से निकली। इसी बात को लेकर अभियुक्त ने फरियादिया को रोका और अश्लील गालियां देकर बोला लकड़ी क्यों लेकर आई और उन लकड़ियों को वहीं पटकवा दिया।
फरियादी भागकर अपने घर की तरफ जाने लगी तो अभियुक्त ने कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर पर वार किया, जिससे फरियादी पीछे हट गई। लेकिन उसे कुल्हाड़ी का वार सिर में न लगकर उसकी नाक पर लगा, जिससे उसे चोट आई। घटना में बीच-बचाव फरियादी के पति ने किया। इस समय अभियुक्त ने जाते-जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की शिकायत पर थाना मंडी में रिपोर्ट लेख कराई गई। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध, पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कुमुद सिंह सेंगर ने की।