फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सीहोर: कपड़े दिलाने के बहाने किशोरी को फंसाया, जबरदस्ती की; भैरूंदा कोर्ट ने दोषी को 20 साल के लिए जेल भेजा

Tue, 27 Oct 2026 04:16 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

सीहोर जिले के भैरूंदा न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी विशाल इवने को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दूसरी धारा में भी पांच वर्ष की सजा और कुल 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर देने की अनुशंसा की गई। 
विज्ञापन
जिला कोर्ट सीहोर
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कपड़े दिलाने का झांसा देकर किशोरी को अपने साथ ले जाने और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने के मामले में भैरूंदा न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी विशाल इवने को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दूसरी धारा में भी पांच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया और कुल 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा भी की गई है।

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, घटना 25 अक्टूबर 2025 की है। किशोरी के पिता सुबह करीब आठ बजे काम के सिलसिले में बस स्टैंड चले गए थे, जबकि उसकी मां भी घर से काम पर निकली थी। दोपहर में मां को पता चला कि किशोरी स्कूल नहीं गई है और घर से गायब है। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

ये भी पढ़ें- पारिवारिक विवाद के बाद महिला मित्र से मिलने पहुंचा लाइनमैन, संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस खंगाल रही राज
विज्ञापन


बाजार ले जाकर दिलाए कपड़े, फिर कमरे पर पहुंचाया
पीड़िता के बयान के अनुसार, वह आरोपी विशाल इवने को करीब एक महीने से जानती थी। घटना वाले दिन सुबह लगभग 10:30 बजे स्कूल जाने के लिए निकली तो रास्ते में आरोपी मिला। वह उसे घूमने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार ले गया। वहां कपड़ों की एक जोड़ी दिलाई और उन्हें कमरे पर रखने की बात कहकर अपने बुआ के बेटे के कमरे पर ले गया।

पीड़िता की शिकायत पर सामने आया गंभीर अपराध
अभियोजन के मुताबिक, कमरे में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। आरोप है कि वहां आरोपी ने किशोरी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने थाना नसरुल्लागंज पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले दिन पुलिस से बच्ची के मिल जाने की सूचना मिलने पर परिजनों ने उससे घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

मौखिक दलीलों और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर न्यायालय का फैसला
मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायालय, तहसील भैरूंदा में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक अंतिम तर्कों और वैज्ञानिक साक्ष्यों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी विशाल इवने को दोषी ठहराया।
विज्ञापन


20 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना
न्यायालय ने आरोपी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 87 बीएनएस के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा भी की गई।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें