फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sehore Crime: पति का मर्डर न कर पाने पर पत्नी के साथ की थी ज्यादती, अब भुगतेगा आजीवन कारावास की सजा

Tue, 13 Sep 2022 05:44 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में एक व्यक्ति को डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल, आरोपी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने की नियत से आया था। लेकिन मर्डर न कर पाने के बाद उसने पीड़ित व्यक्ति की पत्नी से ज्यादती की थी। मामले में कोर्ट ने अर्थदंड और सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सीहोर जिले में मंडी थाना क्षेत्र के गांव चितावलिया में एक महिला के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी पीड़िता के पति की हत्या के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर पत्नी जाग गई थी। इस दौरान पति तो जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन आरोपी ने धमकाकर पत्नी के साथ ज्यादती की। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जितेंद्र वर्मा को सजा सुनाई।

विज्ञापन


मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक नारायण सिंह मेवाड़ा ने की। इस मामले में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 मार्च 2021 की रात करीब 2 बजे जब वह घर में सो रही थी, तभी उसने अपने पति के चिल्लाने की आवाज सुनी। आंख खुली तो देखा कि पड़ोसी जितेंद्र वर्मा उसके पति का गला दबा रहा है। महिला के जागने पर किसी तरह उसका पति खुद को छुड़ाकर वहां से जान बचाकर भाग गया, लेकिन आरोपी ने पीड़िता को पति और बच्चों की हत्या करने की धमकी देते हुए उसके साथ ज्यादती की।

पीड़िता ने मंडी थाना पहुंचकर आरोपी जितेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें