सीहोर जिला प्रशासन ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
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सीहोर जिला प्रशासन ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। अपर कलेक्टर गुंचा सनोबर ने जिले में फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। यह आदेश 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी किया गया है। संपूर्ण जिले के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिले में निवास करने वाली सभी व्यक्तियों तथा अस्थायी तौर से आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि किसानों द्वारा फसल काटने के बाद खेत को साफ करने की दृष्टि से खेतों में बचे हुए अवशेष में आग लगा दी जाती है, जिसे नरवाई जलाना कहते हैं। यह चलन कई बार लोक परिशांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न करता है तथा मानव जीवन और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही इससे आसपास की फसलों और मकानों को आग के कारण नुकसान पहुंचता है। नरवाई जलाने से आसपास के खेतों में भी फसल एवं निकट के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का नुकसान होने की आशंका भी रहती है।