MP में तेल,तिलहन की स्टॉक सीमा तय।
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सीहोर जिले के खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारियों को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश जारी किया है। आदेश में उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता, सेवक तथा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति खाद्य तेल, तिलहन के संबंध में निर्धारित की गई अधिकतम स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक का संग्रहण नहीं करेगा। व्यापारी के लिए एक साथ सभी खाद्य तेल की स्टॉक सीमा में खाद्य तेल फुटकर व्यापारी के लिए 30 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिए 500 क्विंटल एवं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता (फुटकर व्यापारियों की दुकानों की बड़ी चैन) के लिए फुटकर दुकानें 30 क्विंटल एवं डिपो 1000 क्विंटल की मात्रा निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार खाद्य तिलहन की स्टॉक सीमा में फुटकर व्यापारी के लिए 100 क्विंटल एवं थोक व्यापारी के लिए 2000 क्विंटल निर्धारित की गई है। लेकिन भारत सरकार द्वारा नियत समयावधि तथा अधिकतम स्टॉक सीमा में संशोधन किए जाने पर अधिसूचित किए जाने के दिनांक से तदानुसार समयावधि एवं स्टॉक सीमा राज्य में प्रभावशील होगी। किसी भी व्यापारी या उसके अभिकर्ता, सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति आदेश का उल्लंघन नहीं करने के आदेश दिए गए हैं।