फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अशोक भारद्वाज ने सुनाया है। कोर्ट ने अंकित पिता गेंदालाल त्यागी, आनंद पिता रामचन्द्र पूर्विया निवासीगण जमोनिया टेंक थाना जिला-सीहोर को 354, 451 भादवि, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया और कठोर कारावास अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया सेल प्रभारी केदार कौरव ने बताया कि घटना 19 मई 2021 की है। सुबह 10:30 बजे जब नाबालिग अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी आरोपी आनंद और अंकित आए और मोबाइल चार्जर केबिल देने की बात कही। और घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ की। तभी उसके पिताजी वहां आ गए तो वे दोनों उसके पिताजी को देखकर पलंगपेटी के पीछे छिप गए। पिता द्वारा पकड़ने की कोशिश की गई तो वे दोनों वहां से भाग गए। थाना मंडी में अपराध क्रमांक 334/21 धारा 452, 354, 506/34 भादवि में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों और सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।