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संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत में केस खारिज 

Thu, 19 Dec 2019 11:01 PM IST
अमित मंडल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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संबित पात्रा - फोटो : Twitter
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भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भोपाल जिला न्यायालय में चल रहे आपराधिक प्रकरण को खारिज करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा धारा 188 के तहत पेश किए गए चालान पर न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय सिर्फ लोकसेवक द्वारा पेश किए गए आवेदन पर ही इस धारा के तहत संज्ञान ले सकती है।
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ये मामला विधानसभा चुनाव के दौरान का है। संबित पात्रा ने 27 अक्तूबर को भोपाल के एमपी नगर में समय से पूर्व प्रेस कांफ्रेस की थी जबकि इसका समय दोपहर एक से तीन बजे तक निर्धारित था। उन्होंने 12.30 बजे ही प्रेस कांफ्रेंस शुरू कर दी थी। 

इसे निर्वाचन अधिकारी एलएल अहिरवार ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद धारा 188 के तहत अदालत में मामला पेश किया गया था।  
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