आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने सागर जिले की बैंक ऑफ बड़ौदा की देवरी ब्रांच अफसरों द्वारा 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत प्राप्त हुई कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा देवरीकला के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजेश सिंदुके एवं अन्य के द्वारा बैंक के खाते से अनाधिकृत रूप से राशि आहरित की जाकर विभिन्न खातों में जमा कर बाद में राशि प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई सागर के द्वारा की गई। जांच उपरांत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।
जांच में पाया गया कि बैंक अधिकारियों राजेश टी. सिंदुके, एनआर तिर्की, मनोज कुमार पंकज, अरुण कुमार पाण्डेय, आकाश कुमार, वीरेन्द्र कटारे, विदुर जैन के द्वारा अपनी आईडी का दुरुपयोग व परीक्षण करने के दायित्व में लापरवाही करते हुए बैंक को करीब 45 लाख की आर्थिक क्षति कारित कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया। इनके द्वारा बैंक के खाते से बैंकर्स चैक के द्वारा खाताधारकों के खाते में राशि डालकर बाद में संबंधित खाते से लूज चैक आदि के द्वारा राशि को नगदी के रुप में निकाला गया। जांच उपरांत संबंधितों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 409, 120बी भादवि, 13 (1) ए, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) का पंजीबद्ध कर विpवेचना में लिया गया।