माणकचौक थाना क्षेत्र के चांदनीचौक-लक्कड़पीठा रोड पर स्थित एक हथियारों की दुकान में हुए विस्फोट और आगजनी के मामले में झुलसे दुकानदार की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे दुकानदार यूसुफ अली बोहरा (58) ने इंदौर में उपचार के दौरान 27-28 जनवरी की दरम्यानी रात करीब तीन बजे दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में झुलसे तीन अन्य घायलों का इंदौर में इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस ने दुकान में लापरवाहीपूर्वक वेल्डिंग कार्य कराए जाने के मामले में दुकानदार के खिलाफ बीएनएस की धारा 288 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
शटर में वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा
लक्कड़पीठा रोड के चौड़ीकरण के लिए हाल ही में अतिक्रमण हटाया गया था। इस दौरान वहां स्थित हाजी मुल्ला अब्दुल कादर मुल्ला यूसुफ अली आर्म्स एंड एम्युनेशन नामक लाइसेंसी दुकान के सामने लगे शेड और अन्य सामान हटाए गए थे तथा दुकान का शटर पीछे किया गया था।
इसी क्रम में दुकानदार यूसुफ अली बोहरा निवासी सुनार बावड़ी द्वारा शटर में वेल्डिंग का काम कराया जा रहा था। वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी दुकान में रखे ब्लैक गन पावडर में जा गिरी, जिससे तेज विस्फोट हुआ और दुकान में आग लग गई।
चार लोग हुए थे झुलसे
हादसे में दुकानदार यूसुफ अली बोहरा, वेल्डर शेख रफीक उद्दीन (35) निवासी बाईजी का वास, उसका साथी नाजिम (32) निवासी अर्जुन नगर तथा दुकान पर कारतूस खरीदने आया ग्राहक संदीप पाटीदार (35) निवासी ग्राम तितरी गंभीर रूप से झुलस गए थे।
चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज और फिर इंदौर रैफर किया गया। इंदौर में इलाज के दौरान दुकानदार यूसुफ अली की मौत हो गई, जबकि अन्य तीन घायलों का उपचार जारी है।
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विस्फोट से मची अफरा-तफरी
दुकान में बंदूक, कारतूस और बारूद रखा हुआ था। वेल्डिंग के समय निकली चिंगारी बारूद में गिरने से विस्फोट हुआ और आग भड़क गई। विस्फोट की आवाज से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आसपास खड़े लोग जान बचाकर इधर-उधर भागे। झुलसे हुए लोग बाहर निकलकर सड़क पर इधर-उधर दौड़ते रहे। स्थानीय लोगों ने उन्हें वाहनों से अस्पताल पहुंचाया।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा
पुलिस ने बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कराने के बाद यूसुफ अली का शव परिजनों को सौंप दिया। बोहरा समाज के सलीम आरिफ ने बताया कि शव को रतलाम लाया जा रहा है और कलीमी कॉलोनी के पास स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।
लापरवाही पर दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच और गवाहों के बयान में यह तथ्य सामने आया है कि दुकानदार यूसुफ अली को यह जानकारी थी कि दुकान में बारूद रखा हुआ है और वेल्डिंग के दौरान चिंगारी उड़ने से आग लग सकती है, जिससे जनहानि हो सकती है। इसके बावजूद उन्होंने सावधानी नहीं बरती और बारूद को सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा। इसी लापरवाही के चलते आग लगने से हादसा हुआ। इसी आधार पर दुकानदार के खिलाफ बीएनएस की धारा 288 के तहत मामला दर्ज किया गया है।