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अभिनेता राजपाल यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें: सुप्रीम कोर्ट के बाद अब महू कोर्ट में पेशी, जानें क्या है मामला?

Wed, 07 Oct 2026 06:13 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

इंदौर के महू में 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। अदालत ने 13 अक्तूबर को व्यक्तिगत पेशी के आदेश दिए हैं। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें 85 लाख रुपये जमा कराने हैं।

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राजपाल यादव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चेक बाउंस के एक मामले में उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ 15 लाख रुपये का ड्राफ्ट जमा कराया है। हालांकि, बाकी 85 लाख रुपये जमा कराने के लिए उन्हें 13 अक्तूबर तक का समय मिला है। इसी दिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू की सिविल अदालत ने भी 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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एक ही दिन दो अदालतों में पेशी
सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्तूबर तक बकाया 85 लाख रुपये जमा नहीं कराने पर राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है। इसी तारीख को महू सिविल कोर्ट में भी उनकी पेशी तय होने से उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक ही दिन दो अलग-अलग अदालतों की प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर स्थिति बन गई है। कानूनी जानकारों के अनुसार, ऐसी स्थिति में अभिनेता अपने वकील के माध्यम से किसी एक अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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25 लाख रुपये के लेन-देन से जुड़ा मामला
महू निवासी फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू ने राजपाल यादव के खिलाफ 25 लाख रुपये का चेक बाउंस होने की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकाश जाजू की फर्म निर्मला जानकी सिनेमा के नाम से संचालित होती है और वह पिछले 40 वर्षों से फिल्म उद्योग से जुड़े हैं।

शिकायत के मुताबिक, प्रकाश जाजू ने राजपाल यादव को 25 लाख रुपये दिए थे। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच विधिवत समझौता भी हुआ था। राशि के भुगतान के लिए राजपाल यादव ने पोस्ट डेटेड चेक जारी किए थे, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गए।

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जमानती वारंट जारी
मामले की सुनवाई करते हुए महू के पंचम व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी ने मुंबई के लोखंडवाला स्थित रुनवाल हाइट्स निवासी राजपाल पुत्र नौरंग यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में प्रकाश जाजू की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं। अदालत ने राजपाल यादव को 13 अक्तूबर तक हर हाल में पेश होने का निर्देश दिया है।

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