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Rajgarh: चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर महिला को ससुरालियों ने पीटा; ससुर ने प्राइवेट पार्ट में डाला मिर्च पाउडर

Fri, 20 Dec 2024 06:01 PM IST
राजगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजगढ़

सार

MP: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले करनवास थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हैवानियत करने का मामला सामने आया है। जिसमें महिला की शिकायत पर पांच आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया।
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राजगढ़ में महिला से हैवानियत - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजगढ़ जिले में स्वास्थ विभाग की आशा कार्यकर्ता (एफआईआर के मुताबिक) के साथ उसके ससुराल पक्ष के आरोपियों के द्वारा हैवानियत करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने जहां कमरे में बंद करके उसके साथ मारपीट की। वहीं महिला के ससुर ने उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके सास-ससुर, जेठानी और पति सहित एक अन्य आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।
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जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला राजगढ़ जिले के करनवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का है। जिसमें महिला के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 13 दिसंबर की रात 10 से 11 बजे के लगभग पीड़िता के गांव का ही एक युवक उसके घर में जबरदस्ती घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसी दौरान उसकी जेठानी ने ये सब देख लिया। युवक मौके से भाग गया, लेकिन पीड़िता की जेठानी ,सास, ससुर और पति ने उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते उसके साथ बंद कमरे में पहले मारपीट की और उसके ससुर ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और सास ने गरम पलटे से पीड़िता के शरीर को जगह जगह से जला दिया। हद तो तब हो गई जब पीड़िता को बेहोश होने तक पीटते रहे। बेहोशी की हालत में ही पीड़िता को उसके ससुर और पति ने गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र में पिता के घर के बाहर छोड़कर चले गए।

पीड़िता को जब होश आया तो उसने पूरा घटनाक्रम अपने पिता को बताया और धरनावदा थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के आधार पर गुना जिले की धरनावदा पुलिस ने महिला के सास-ससुर,पति और जेठानी सहित एक अन्य आरोपी के विरुद्ध जीरो पर कायमी करते हुए असल क़ायमी के लिए राजगढ़ जिले के करनवास थाने में भेजा। जिसमें 18 दिसंबर को करनवास पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 118(1), 74, 64, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया है।
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