फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP News: सतना हैवानियत पर गर्माई सियासत, रैगांव विधायक बोले- मामा की सरकार महिलाओं को नहीं दे पा रही सुरक्षा

Fri, 28 Jul 2023 07:38 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना

सार

सतना में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म घटना पर रैगांव विधायक ने आक्रोश जताते हुए गृहमंत्र से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया है।
विज्ञापन
मैहर में शारदा धाम पुलिस चौकी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मध्यप्रदेश के सतना में नाबालिग के साथ हुई हैवानियत पर प्रदेश में सियासत गर्मा रही है। घटना को शर्मनाक बताते हुए रैगांव विधायक कल्पना वर्मा ने प्रदेश के गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को लाडली लक्ष्मी और लाड़ली बहनों का भाई और मामा बताते नहीं थकते, लेकिन उनकी ही सरकार प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है।
विज्ञापन


विधायक कल्पना वर्मा ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित बेटी को समुचित इलाज की व्यवस्था और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दिलवाएं, जिससे ऐसे दरिंदे ऐसी घटना करने के बारे में सोच भी न सकें। नाबालिग पीड़िता के परिवार की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। पीड़िता का इलाज प्रशासन मेडिकल कॉलेज रीवा में करा रहा है।

एसपी आशुतोष गुप्ता ने मैहर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। उन्होंने मातहत अधिकारियों को गंभीरता से जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उधर, रीवा में पीड़िता के बयान के बाद दोनों आरोपियों अतुल कुमार बढोलिया और रवि कुमार रवि की शिनाख्त भी कराई गई। मैहर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अमानवीय बर्ताव करने के मामले में हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों ही शारदा देवी मंदिर प्रबन्ध समिति के कर्मचारी थे। मां शारदा देवी मंदिर प्रबन्ध समिति के प्रशासक ने आरोपी अतुल बढोलिया पिता सुरेश बढोलिया और रवि कुमार रवि पिता बिहारीलाल को मंदिर समिति की सेवा से तत्काल बर्खास्त करते हुए आदेश जारी कर दिया है। दोनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 366 A, 376, 376 DB, 323, 324, 34 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें