फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मध्य प्रदेश: खुले में शौच पर 75 हजार जुर्माना

Tue, 19 Sep 2017 06:25 PM IST
amarujala.com- Presented by: विकास कुमार
विज्ञापन
खुले में शौ - फोटो : File Photo
विज्ञापन
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पंचायत ने रम्भा खेडी गांव के एक परिवार पर खुले में शौच करने पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इसी गांव के 43 परिवार को पंचायत ने खुले में शौच न करने का नोटिस जारी किया है। 
विज्ञापन


पंचायत के एक कर्मचारी ने बताया कि बीते एक महीने से इस परिवार को चेतावनी दी जा रही थी कि खुले में शौच न करें, लेकिन इनकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी, जिसके बाद पंचायत को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा।  

कर्मचारी ने बताया कि इस परिवार में 10 लोग रहते हैं और इन पर मध्य प्रदेश पंचायत (स्वच्छता ताथा अनुग्रह निवारण ताथा उपशमन) नियम, 1999 के तहत खुले में शौच करने पर प्रति दिन 250 रुपए के दर से जुर्माना लगाया गया है। इन्होंने नोटिस के बावजूद 1 महीने तक ऐसा किया इसलिए इन्हें अब 75 हजार रुपए भरने होंगे। 
विज्ञापन


गांव की सरपंच रामबती बाई ने बताया कि इस परिवार के खिलाफ कार्रवाई तब की गई, जब ये कई बार कहने के बाद भी अपने घर पर टॉयलेट बनवाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। 

रामबती ने आगे बताया कि इस परिवार को पंचायत की तरफ से कई बार चेतावनी दी गई कि खुले में शौच न करके अपने घर पर टॉयलेट बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इन्होंने हर बार इस बात को अनसुना कर दिया।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें