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निलंबित IPS की विभागीय जांच के आदेश: पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ दो अलग-अलग मामले में होगी जांच

Fri, 25 Mar 2022 12:55 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने तत्कालीन संचालक लोक अभियोजन और वर्तमान में निलंबित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं।
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निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा - फोटो : एएनआई (फाइल)
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मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने तत्कालीन संचालक लोक अभियोजन और वर्तमान में निलंबित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं।
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सरकार ने निलंबित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ पहले मामले में संचालक लोक अभियोजन रहते हुए नियमों के विपरीत जाकर 249 अधिकारियों व कर्मचारियों का अटैचमेंट किया था। दरअसल लोक अभियोजन में डायरेक्टर रहते हुए शर्मा ने नियमों के विपरीत 22 जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, 99 सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और 128 सहायक ग्रेड 3 एमपीसीडी समेत 249 अधिकारी-कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में अटैच कर दिया था, जबकि नियमों में अटैचमेंट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस मामले में सरकार ने लोक अभियोजन संचालनालय के प्रभारी संयुक्त संचालक अजय सिंह भंवर को जांच अधिकारी बनाया है।
 
इसके अलावा सरकार ने एक अन्य मामले में 27 सितंबर 2020 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में उनके द्वारा अनैतिक आचरण एवं पत्नी के साथ घरेलू हिंसा किए जाने के लिए  विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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