फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मध्य प्रदेश: वृद्धा से बलात्कार और हत्या के दोषी युवक को मौत की सजा

Thu, 07 Feb 2019 06:55 PM IST
अमित मंडल भाषा, छतरपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

छतरपुर शहर के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में दो साल पहले 75 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के दोषी 25 वर्षीय युवक को स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


लोक अभियोजक एस. के. चतुर्वेदी ने गुरुवार को बताया कि छतरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए इसे जघन्य अपराध करार दिया। उन्होंने दोषी अकबर खान को भादंवि की धारा 302 (हत्या) में मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने उसे भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) में उम्रकैद के साथ 5,000 रुपए जुर्माना एवं धारा 450 (दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार) में 10 साल की कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है।
विज्ञापन


चतुर्वेदी ने बताया कि 21-22 फरवरी 2017 की रात को अकबर खान ने इस वृद्धा के घर में घुसकर मारपीट कर उसके साथ बलात्कार किया। जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। बाद में उपचार के दौरान उसने 28 फरवरी 2017 को ग्वालियर में दम तोड़ दिया था।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें