राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पंचायत निर्वाचन में मतपत्र चार रंग में होगे। वहीं, आयोग ने निर्वाचन से संबंधित शिकायत करने के लिए फोन नंबर 0755-2551076 पर की जा सकेगी।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित किए गए है। जिसके अनुसार पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। पंचायत चुनाव 2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा। वहीं, आयोग निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग मुख्याल यमें एक कंट्रोलरूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरषाष क्रमांक 0755-2551076 है। इसके लिए आयोग पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में प्रेक्षक नियुक्त करेगा। वहीं, शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान संपन्न कराए जाने के लिए सेक्टर/ जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी।
39 जिलों में तीन चरणों में होगा मतदान
पंचायत चुनाव 5 जिलो में एक चरण में संपन्न होंगे। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, हरदा और नरसिंहपुर जिला शामिल है। वहीं, 8 जिलों में दो चरणों में मदतान होगा। इसमें झाबुआ, बुरहानपुर, दतिया, जबलपुर, देवास, निवाड़ी, पन्ना और उमरिया जिला शामिल है। बाकी के 39 जिलों में तीन चरणों में मतदान होगा।
1 जून से पहले निकाय चुनाव का भी ऐलान
पंचायत चुनाव के बाद अब 1 जून से पहले निकाय चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून से पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करने को कहा है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद निकाय चुनाव तैयारी पूरी करने में जुट गया है।
25 जून काे पहले चरण का मतदान
मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शुक्रवार को पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। तीन चरणों में पंचायतों के मतदान होंगे। पहला चरण 25 जून, दूसरा चरण एक जुलाई और तीसरा चरण आठ जुलाई को होगा। जिन चुनावों के लिए मतगणना विकासखंड मुख्यालयों पर होनी है, वह पहले चरण की 28 जून को, दूसरे चरण की चार जुलाई को और तीसरे चरण की 11 जुलाई को होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों के चुनाव के नतीजे 14 जुलाई को और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के नतीजे 15 जुलाई को घोषित होंगे।
सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। यह चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहेगी। बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, रैली नहीं हो सकेगी। मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगी। इस बार मतपत्रों के जरिए ही वोटिंग हो रही है। 91 पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा, इसलिए वहां चुनाव बाद में होंगे।