नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को शहडोल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। करीब दो साल पहले युवक ने नाबालिग के घर में घुसकर ज्यादती की थी। अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है।
द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल संदीप कुमार सोनी ने 30 वर्षीय आरोपी अवधेश सिंह पिता वैजनाथ गोंड निवासी मलमाथर, गोहपारू जिला शहडोल को भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
अभियोजन अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 30 सितंबर 2021 को फरियादी ने थाना गोहपारू में अपनी पीड़िता पुत्री के साथ उपस्थित होकर शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें कहा था कि 29 सितंबर 21 को दोपहर 3 बजे मैं अपने गांव बदरा गया था। उसकी पत्नी मजदूरी करने सागर चली गई थी। घर में उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी। जब रात करीब साढ़े 9 बजे घर वापस आया तो उसकी नाबालिग लडकी ने बताया कि गांव का अवधेश सिंह रात 9 बजे घर के अंदर जबरदस्ती घुस आया था और उसके साथ जबरदस्ती की। शोर सुनकर बड़े पापा, बड़ी मम्मी और अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी अवधेश भाग गया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।