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मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने सचिन तेंदुल्कर को दी बड़ी राहत

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मध्यप्रदेश हाइकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने भारत रत्न और महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुल्कर को बड़ी राहत प्रदान की है। जस्टिस राजेन्द्र मोहन और जस्टिस एसके गुप्ता की पीठ ने सचिन तेंदुल्कर को भारत रत्न दिए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।
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अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार बेंच ने याचिका दायर करने वाले को इस मुद्दे को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाने का आदेश दिया। कोर्ट ने याची से कहा कि कि इस मामले में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

पूर्व में अदालत के सामने बीती 18 जून को यह याचिका दायर की गई थी, कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुल्कर को भारत रत्न सम्मान से अलग किया जाए।
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सचिन पर पैसा कमाने का लगाया था आरोप

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सचिन ने जो उपलब्धि और सम्मान पाया है वो क्रिकेट से इतर अपनी व्यवसायिक गति‌विधियों के कारण पाया है। याचिका दायर करने वाले भोपाल निवासी वीके नश्वास ने आरोप लगाया था कि सचिन एक मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने क्रिकेट में कई वर्ल्ड रिकार्ड बनाए हैं।

सचिन ने इन रिकार्ड का फायदा पैसा और शोहरत कमाने में उठाया। ऐसे में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित करना देना देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की गरिमा, विरासत, और सिद्धांतों के खिलाफ है।

नश्वास ने नैतिक रूप से सचिन से यह सम्मान वापिस करने की मांग भी की थी। नश्वास के अनुसार अगर सचिन ऐसा नहीं करते हैं तो केन्द्र सरकार को उनसे यह सम्मान वापिस ले लेना चाहिए।
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