मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 79676 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 5315 नए संक्रमित सामने आए है। इंदौर और ग्वालियर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में 1343 और ग्वालियर में 593 मरीज मिले हैं। राजधानी भोपाल में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होती नहीं दिख रही है। राजधानी में कल 983 नए संक्रमित मिले हैं। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगाातार बढ़ रहे हैं। सागर में कोरोना के 321 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जबलपुर में भी संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। कल 316 मरीज मिले हैं।
अन्य जिलों में कल मिले संक्रमित
प्रदेश के 6 जिलों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर कोरोना संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं। उज्जैन में 157, कटनी में 129, विदिशा में 107, रतलाम में 98, भिंड में 86, शहडोल में 85, खरगौन में 69, धार में 65, खंडवा में 63, दतिया में 60, बैतूल में 59, रीवा में 56, सतना में 53, सीहोर में 53, छतरपुर में 45, मुरैना में 45, छिंदवाड़ा में 44, होशंगाबाद में 41, रायसेन में 41, उमरिया में 33, बुरहानपुर में 30, सिंगरौली में 29, राजगढ़ में 28, झाबुआ में 25, सिवनी में 25, श्योपुर में 25, अनूपपुर में 22, दमोह में 21, निवाड़ी में 21, गुना में 20, अशोकनगर में 18, बालाघाट में 16, बड़वानी में 16, शिवपुरी में 15, नरसिंहपुर में 12, टीकमगढ़ में 12, अलिराजपुर में 8, देवास में 8, पन्ना में 6, सीधी में 6 और मंदसौर में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेशभर में एक्टिव मरीजों की संख्या 25523 हो गई हैं। संक्रमण दर में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 6.67 फीसदी दर्ज की गई। हालांकि अभी भी प्रदेश में रिकवरी रेट 96.1 फीसदी है। शुक्रवार को 1186 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं।
प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत प्रदेशभर में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया हैं। 20 जनवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को टेक होम परीक्षाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रदेश में बड़े आयोजन धार्मिक आयोजन, रैलियों और मेलों को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। हालांकि छोटे धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 250 लोग शामिल हो सकेंगे, किसी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आधी क्षमता के साथ आयोजन की छूट दी गई है लेकिन 250 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं किए जा सकेंगे। खेल गतिविधियों में स्टेडियम की 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रतियोगिताएं की जा सकेंगी लेकिन बाहरी दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।